India News (इंडिया न्यूज़), Mukhtar Ansari News: बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। माफिया मुख्तार पर गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से लगे 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है।
माफिया मुख्तार पर गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास की सुनाई गई थी। इस फैसले को हाईकोर्ट ने चुनौती दे दी है। मुख्तार 12 साल 4 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट ने निचली अदालत की सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने अप्रैल में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। माफिया मुख्तार पर गाजीपुर MP/MLA कोर्ट से लगे 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है।
मुख्तार अंसारी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि मुख्तार 12 वर्ष चार महीने से जेल में बंद है। साथ ही वकील का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई थी, वह उससे ज्यादा ट्रायल के दौरान भुगत चुका है। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अफजाल अंसारी को चार साल कारावास की सजा सुनाई गई थी, इससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।
गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा
माफिया मुख्तार पर 2009 में करंडा का निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। मुख्तार अंसारी पर इसी मामले में सुनवाई चल रही थी।
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