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Muzaffarnagar: सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा, 100 रुपए का जुर्माना

• LAST UPDATED : December 21, 2022

Muzaffarnagar

इंडिया न्यूज, मुजफ्फरनगर (Uttar Pradesh)। पुरकाजी से सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को अदालत ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषी करार दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार पर दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

विधायक अनिल कुमार 2017 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे। विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

ये था आरोप
आरोप था कि अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर नामांकन किया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने 313 सीआरपीसी के तहत उनके बयान दर्ज करने के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी।

लेकिन निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हो पाने के चलते विधायक के गैर जमानती वारंट जारी कर दिये गए थे। जिस पर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार ने गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उनके अधिवक्ता की और से पेश की गई अर्जी पर सुनवाई कर कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया।

हाल ही में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ था।

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