इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Nawab Family Of Rampur उत्तर प्रदेश के रामपुर नवाब खानदान की 2600 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा हो गया है। रामपुर जिला जज ने बुधवार को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। रामपुर में नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर 49 साल से मुकदमेबाजी चल रही है। 31 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए। जिला जज ने संपत्ति के हिसाब से बंटवारा किया है।
नवाब खानदान की पांच बड़ी संपत्तियां हैं, इनमें खासबाग, लक्खी बाग, कोठी बेनजीर, कुंडा और नवाब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। रामपुर जिला जज ने फैसला सुनाकर सुप्रीम कोर्ट को पार्टीशन स्कीम भेज दी है, अब अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है। अधिवक्ता संदीप सक्सैना ने बताया कि 34 पेज का फैसला है। वह इसका अध्ययन कर रहे हैं। 11 पक्षकारों की वकालत कर रहे पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि पार्टीशन स्कीम में सभी का हिस्सा तय हो गया है।
अभी तक पूरी संपत्ति पर काबिज रहे मुराद मियां और उनकी बहन निखत बी के हिस्से से उस जमीन की वसूली की जाएगी, जो पांच हजार गज बेची गई है। इसी तरह उन्होंने सपंत्ति से जो फायदा उठाया है, या खुर्दबुर्द की है, उसकी वसूली के लिए पचास करोड़ की वसूली उनके हिस्से से होगी। जिला जज ने सभी संपत्ति में हिस्से बांट दिए हैं लेकिन, अभी कुरेबंदी होना बाकी है। इससे यह तय हो सकेगा कि किस पक्षकार को किस संपत्ति में कौन सा हिस्सा मिलना है।
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