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New Criminal Laws: कानून में बदलाव, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर होगी ये सजा

• LAST UPDATED : June 29, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज), New Criminal Laws: ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता ( सीआरपीसी ) दो दिन बाद निष्प्रभावी हो जाएंगी । अब देश में पहली जुलाई से भारतीय साक्ष्य अधिनियम , नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय गवाह अधिनियम लागू होने जा रहे हैं । नए कानून में धाराएं 511 से घटाकर 358 कर दी गई हैं । अब इन्हीं धाराओं के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अदालत में विचार के बाद सजा सुनाई जाएगी ।

नाबलिग से दुष्कर्म में ये धारा

अब धारा 376 की जगह धारा 66 के तहत शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने पर केस दर्ज होगा। धारा 69 के तहत अब शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने पर केस दर्ज होगा । इस अपराध की सज़ा दो साल से लेकर अधिकतम दस साल तक हो सकती है। आईपीसी में अभी तक शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने का मामला भी धारा 376 में ही शामिल था।​​

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धारा 376-डी आईपीसी के अंतर्गत आती है । वयस्क पीड़ितों के साथ सामूहिक बलात्कार के मामलों में सज़ा का प्रावधान पहले से ही था। हालाँकि, नाबालिग पीड़ितों के साथ सामूहिक बलात्कार के मामलों में यह धारा 70(2) के अंतर्गत आएगा। इसमें न केवल आजीवन कारावास बल्कि वैकल्पिक सज़ा के रूप में मृत्युदंड भी शामिल है। पहले, यह केवल 12 वर्ष से कम उम्र की पीड़ितों के मामलों में लागू था।

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