होम / New Criminal Laws: नई अपराधिक कानून पर क्या बोली डिंपल यादव, यहां जानिए

New Criminal Laws: नई अपराधिक कानून पर क्या बोली डिंपल यादव, यहां जानिए

• LAST UPDATED : July 1, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज), New Criminal Laws: देश में कई कानूनों में बदलाव किये जा रहे है, देश में नए कानूनों के लागू होने के बाद डिंपल यादव ने इस बात पर प्रतिक्रिया सामने रखी है।

क्या कहा डिंपल यादव ने

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब से देश में प्रभावी हो गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह परिवर्तन एक प्रणाली की स्थापना करेगा जिससे तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय प्राप्त हो सकेगा। स्वाधीन सोशलिस्ट पार्टी सांसद डिंपल यादव ने नए कानूनों की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

ये भी पढ़ें: UP Accident: सड़क हादसा! श्रद्धालुओं से भरी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, नौ यात्री घायल एक की मौत

डिंपल यादव, एक सांसद, ने कहा कि ये कानून संसद में गलत तरीके से पास किए गए हैं। इन कानूनों पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है। अगर कोई विदेशी भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करेगा, तो भी उन पर ये कानून लागू होंगे। कहीं-कहीं इन कानूनों का उपयोग पूरे देशवासियों के खिलाफ किया जा सकता है। तीनों कानून पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे।

इन धाराओं में हुए बदलाव

भारत में नए कानून अब ब्रिटिश शासन से लाए गए भारतीय पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और प्रमाण संबंधित अधिनियम को अनुशासित करेंगे। नए कानून में, बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 लागू होगी। सामूहिक बलात्कार के लिए, धारा 70 होगी। हत्या के आरोप में, धारा 302 की जगह धारा 101 लागू होगी।

41 अलग-अलग प्रकार के अपराधों के लिए सजा में वृद्धि की गई है, जिसमें 82 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा है और 25 अपराधों पर न्यूनतम सजा के लिए निर्धारित किया गया है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है।

इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 170 धाराएं होंगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराएं शामिल होंगी। कुल 24 धाराओं में बदलाव किया है। नई धाराएं और उपाधाराएं शामिल की गई हैं।

ये भी पढ़ें: संसद में महिला सांसद का दिलचस्प सीन वायरल!

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox