Love Jihad Bill: यूपी में लव जिहाद पर नया कानून, कोई भी कर सकेगा शिकायत, उम्रकैद तक होगी सजा

India News UP (इंडिया न्यूज़), Love Jihad Bill:यूपी विधानसभा में ‘लव जिहाद रोकथाम’ का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है।

यूपी में लव जिहाद की घटनाओं पर लगेगी रोक

इस कानून के लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने और उसे प्रताड़ित करने वाले ‘लव जिहाद’ के दोषियों को पहली बार आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी है।

जानिए क्या है ‘लव जिहाद रोकथाम’ बिल?

इस विधेयक के तहत अब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है, उस पर जान या संपत्ति के लिए हमला करता है, शादी करता है या शादी का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, नाबालिग, महिला या किसी भी व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा।

ये है सजा का प्रावधान

ऐसे मामले में आरोपित को कम से कम 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।। पीड़िता और कैथोलिकों के लिए डॉक्टर के इलाज का खर्च अदालत तय करेगी। इसके अलावा पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी।

गंभीर बलात्कार के मामले में अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामले में भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले धर्म परिवर्तन से पीड़ित व्यक्ति, उसके रिश्तेदार या फोर्ट रियोबाज की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था थी।

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Anjali Singh

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