India News (इंडिया न्यूज़), Nithari Kand: नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को निठारी कांड के सभी मुकदमों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और दो मामलों में मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को पलट दिया। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इन मामलों में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
आपको बता दें कि यह एक ऐसा कांड़ था जिसके सार्वजनिक होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। देशभर से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की ओर से जांच शुरू कर दी गई है।
11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरे निठारी कांड को अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निरपिशाच निठारी सुरेंद्र कोली ने दिल्ली के एसीएमएम में अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया।
आज करीब साढ़े आठ साल बाद निठारी कांड फिर से चर्चा में है। आख़िरकार ग़ाज़ियाबाद सेशन कोर्ट ने पिशाच सुरेंद्र कोली को मौत की सज़ा सुनाई। अदालत ने कोली की मौत की सज़ा का निर्देश राज्य सरकार को दिया और इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
एडीजी राजीव भटनागर जेल का कहना है कि मौत की सजा गाजियाबाद जेल पहुंच गई जहां कथित तौर पर कोली को 7 से 12 सितंबर के बीच फांसी की बात देने को कहा गया है। जेल ने एडीजी को बताया कि जेल अधिकारियों ने कोली की फांसी की तैयारी पूरी कर ली है।
अब चलते हैं- राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के पास एक छोटे से गांव निठाली की ओर। मासूम बच्चों की चीख-पुकार और खौफनाक मंजर आज भी आंखों में ताजा हैं।
करोड़पति मोनिंदर सिंह पंडेर का मकान नंबर डी-5 कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है कि इंसान की शक्ल में भेड़िये ने एक-दो नहीं बल्कि 17 बच्चों की बलि देकर उन्हें इसी कोठरी में दफना दिया था।
इस मकान का मालिक और उसके नौकर सुरेंद्र कोली ने क्या किया? वह मासूम बच्चों को अपने घर में ले गया, उनके साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हालाँकि इससे उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उनके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े किये, कुछ को उबाला, कुछ को खाया और कुछ को घर के पीछे सीवर में फेंक दिया।
यह भयानक क्रम डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। लेकिन इस घर की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हां, इतना जरूर हुआ कि घर के पास पानी की टंकी के पास बच्चों के गायब होने का संदेह हुआ।
हालांकि, गांव वालों ने यह भी माना कि पानी टंकी के पास जरूर कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन दिसंबर 2006 में लड़की के लापता होने की जांच के दौरान जब यह पता चला कि कोली ने ही उसकी हत्या की है, तो पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की।
आगे क्या हुआ… एक के बाद एक मामले सुलझते गए और जांच टीम को बड़े पैमाने पर बच्चों की नृशंस हत्याओं के बारे में पता चला। बच्चों के कंकाल उस घर के पास सीवर में पाए गए जहां कोली नौकर के रूप में काम करती थी।
कोली को 2005 में रिंपा हलदर नाम की एक लड़की की हत्या के लिए निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2011 को फैसले की पुष्टि की।
कोर्ट ने कोली को सीरियल किलर माना और कहा कि उस पर कोई रहम नहीं दिखाया जाना चाहिए। कोली पर कुल 16 मुकदमे दर्ज थे। उनके नियोक्ता मोनिन्दर सिंह पंढेर को भी रिंपा हलदर मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।
कोली के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में से पांच में मौत की सजा दी गई है जबकि बाकी अभी भी लंबित हैं। इस मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली और मुनींद्र सिंह पांडर को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पांडर को बरी कर दिया था। इस बीच सुरेंद्र का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली के फैसले को बरकरार रखा और उसकी अपील खारिज कर दी।
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