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Rampur: जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, आचार संहिता उल्लंघन केस में पेश नहीं हो रही थीं पूर्व सांसद

• LAST UPDATED : December 21, 2022

Rampur

इंडिया न्यूज, रामपुर (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के रामपुर के स्वार में दर्ज एक मुकदमे में जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। साल 2019 में जया प्रदा के खिलाफ स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कई बार जया प्रदा को पेशी के लिए समन दिया लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुईं। ऐसे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

आचार संहिता लागू होने पर की सड़क उद्घाटन
जया प्रदा पर आचार संहिता के दो मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहला मामला स्वार थाना इलाके का है। जया प्रदा पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद भी उन्होंने नूरपुर गांव में 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क उद्घाटन किया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था।

जनसभा को संबोधित करते हुए की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
दूसरा मामला केमरी थाना इलाके के पिपलिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जया प्रदा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। दोनों मुकदमों की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। दोनों मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। जया प्रदा इस मामले में लगातार कोर्ट में गैर-हाजिर रह रही थीं।

कोर्ट ने इसके पहले जारी किया था जमानती वारंट
पहले भी कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन वह फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस को उन्हें कोर्ट में हाजिर करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

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