Ballia
इंडिया न्यूज, गोरखपुर ( Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पुलिस को कोर्ट का आदेश आरोपियों को करें गिरफ्तार
छात्र नेता सुधीर ओझा के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने कहा कि स्थानीय एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शुक्ला सहित पांच आरोपियों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उन सब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है, कि 19 दिसंबर आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें।
उल्लेखनीय है कि छात्र नेता सुधीर ओझा ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को हत्या का प्रयास करते हुए चाकू से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था।वादी सुधीर ओझा की शिकायत पर कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में आनंद स्वरूप शुक्ला, दीपक पांडेय, आशुतोष, रत्नेश यादव, विवेक सिंह, मनीष तिवारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसका विचारण उपरोक्त न्यायालय में चल रहा है।
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