Allahabad High Court News : गलत आरक्षण पर नौकरी से वंचित अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश, 18 साल बाद मिला न्याय

India News (इंडिया न्यूज़), Prayagraj, Allahabad High Court News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा गलत तरीके से आरक्षण लागू करने के कारण नियुक्ति से वंचित हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को सभी प्रकार के परिणामी लाभ व वरिष्ठता का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने अजय कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय

18 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय पाने वाले याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र शुक्ल ने बहस की। मामले के तथ्यों के अनुसार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2000 में सहायक निबंधक के 14 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी चयन सूची 2004 में जारी की गई। आयोग ने 20 प्रतिशत महिलाओं को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को शामिल करते हुए चयन सूची जारी की, जिसमें सामान्य वर्ग में दो महिलाओं का चयन किया गया।

आयोग ने आरक्षण गलत तरीके से किया लागू

याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कहा गया कि आयोग ने आरक्षण गलत तरीके से लागू किया है क्योंकि विज्ञापित 14 पदों में से सामान्य वर्ग के सात पद बचते हैं यदि इन सात पर्दों में 20 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण लागू किया जाए तो 1.4 पद होते हैं। इसे राउंड ऑफ करने पर एक पद ही महिला के लिए बचता है। इसके बावजूद आयोग ने गलत तरीका अपनाते हुए दो पदों पर महिलाओं की नियुक्ति कर दी।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि याची प्रतीक्षा सूची में सबसे ऊपर है यदि यह गलत आरक्षण न लागू होता तो वह नियुक्ति पा सकता था।

कोर्ट ने अभ्यर्थी को नियुक्त की तिथि से वरिष्ठता व अन्य परिणामी लाभ देने के दिए निर्देश

वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी एवं एडवोकेट धर्मेंद्र शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत सौरभ यादव केस की नजीर पेश करते हुए कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णय पर विचार करने के बाद या निर्धारित किया है कि क्षैतिज आरक्षण वर्गवार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याची अभ्यर्थी को नियुक्त की तिथि से वरिष्ठता व अन्य परिणामी लाभ देने का भी निर्देश दिया है ।

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याची अजय कुमार को सहायक निबंधक के रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सेवा संबंधी सभी परिणामी लाभों पर भी कानून के मुताबिक निर्णय लेने को कहा है। बता दें कि याची अजय कुमार कार्यालय महालेखाकार लखनऊ में वरिष्ठ लेखा परीक्षाधिकारी पद पर कार्यरत है।

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Indianews UP Team

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