इंडिया न्यूज, लखनऊ: Politician and actor Raj Babbar sentenced to two years :वर्तमान में कांग्रेस के नेता और अभिनेता राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त राज बब्बर को दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। उन पर चार्ज थे कि बूथ में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार व मारपीट की थी। इसी मामले में उन्हें विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट तत्कालीन सपा प्रत्याशी राज बब्बर को दोषी करार दिया। इसके साथ ही राज बब्बर पर छह हजार 500 का जुमार्ना भी लगाया।
कानूनी प्राविधानों के मुताबिक सजा के बाद राज बब्बर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं। वह यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
कांग्रेस नेता राज बब्बर को जिस केस में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई है वह मामला वर्ष 1996 का है। मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई, 1996 को थाना वजीरगंज में राज बब्बर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और अरविन्द यादव समेत कई लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इसमें कहा गया है कि राज बब्बर समर्थकों के साथ मतदान स्थल में घुस आए और न सिर्फ मतदान प्रक्रिया प्रभावित की, बल्कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई और ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट किया। इस दौरान श्रीकृष्ण सिंह राणा के अलावा पोलिंग एजेंट शिव सिंह को चोटें आई थी। उल्लेखनीय है कि उस दौरान राज बब्बर सपा में शामिल थे। बाद में वह सपा छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो गए।
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