Prayagraj
इंडिया न्यूज, प्रयागराज (Uttar Pradesh) । इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित कर हड़ताल पर जाने वाली विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को कड़े निर्देश दिए हैं। आपको ज्ञात होगा कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा प्रयागराज समेत प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर हड़ताल किया जा रहा है। इसके चले पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही साथ ही पिने के पानी की समस्या भी कड़ी हो गयी है। इसी के संदर्भी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश
न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की बेच के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश किये हैं। साथ ही अगली तारीख पर समिति को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को की जाएगी।
कार्यवाही का मिला निर्देश
कोर्ट ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं महाधिवक्ता मनीष गोयल से मिली जानकारी अनुसार बिजली कर्मचारियों के संगठन तथा सरकार के बीच बात चित हुई है। साथ ही हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गयी है। यह सब जानने के बाद और कर्मचारी संग के अनुरोध के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ले ली गई है।
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