Prayagraj
इंडिया न्यूज़, प्रयागराज (Uttar Pradesh)। मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीट प्लांट मामले में जमानत याचिका खारिज की है। साथ ही मीट मामले की 1609 वर्ग मीटर जमीन को हाईवे के लिए अधिग्रहित करने की सूचना जारी की है। जिसके चलते बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी को दोहरा झटका लगा है।
#मेरठ
पूर्व बसपा मंत्री हाजी याकूब को लगा झटका
हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
9 महीने से फरार चल रहा है याकूब और उसका बेटा
25000 का इनाम याकूब और बेटे पर रखा गया है
अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में फरार याकूब कुरैशी#Meerut @meerutpolice @Uppolice #UP #IndiaNewsUP pic.twitter.com/irnxmWdyEa— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) December 22, 2022
ज़मानत स्वीकार करने योग्य नहीं
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजी याकूब की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने अवैध मीट प्लांट के संचालन और सैकड़ों टन मीट बरामदगी मामले में पूर्व मंत्री की अग्रिम ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाजी याकूब पर जांच में सहयोग न करने और लगातार फरार रहने के गंभीर आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि ज़मानत स्वीकार करने योग्य नहीं है।
हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हाजी याकूब की इस ज़मीन होगी अधिग्रहीत
वहीं दूसरी ओर एनएचएआई ने हापुड़ रोड स्थित बसपा नेता के मीट प्लांट की 1609 वर्ग मीटर जमीन एनएच-709 के लिंक मार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहित करने की बात कही है। एनएचएआई का कहना है कि हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हाजी याकूब की इस ज़मीन की आवश्यकता है। बता दें कि बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी के इस मीट प्लांट का नाम अलफहीम मीटैक्स प्रा.लि. है।
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