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इंडिया न्यूज, प्रयागराज (Uttar Pradesh) । बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि मऊ के दक्षिण टोला थाने में अफशा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। इसी मामले को लेकर अफशा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अफशा फरार हैं।
पत्नी, बेटा और बहनोई को पुलिस ने घोषित किया था भगोड़ा
बीते जुलाई माह में मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, विधायक पुत्र अब्बास अंसारी, बहनोई को भगोड़ा घोषित किया था। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा, लखनऊ धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने, धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने का केस दर्ज है।
ईडी ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से इस साल 9 मई, फिर मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और विधायक भतीजे शोएब अंसारी से 10 मई को और बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से 20 मई को पूछताछ की थी। इसी साल 25 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। फिलहाल अब्बास अंसारी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई मामले दर्ज हैं।
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