India News(इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi देहरादून: आपत्तिजनक टिप्पणी के मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आदलत अब आनें वाले 6 मई को सुनवाई करेगी। आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय में जेएम द्वितीय हरिद्वार के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया था। जिसकी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
न्यायालय ने परिवाद सुनने के बाद मामला दर्ज किया था। सुनवाई सुनने के लिए पहलें 12 अप्रैल की तारीख तय थी लेकिन बाद में फिर 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई।
अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने उक्त वाद की सुनवाई उनके क्षेत्राधिकार ना होने का हवाला देते हुए क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को पत्रावलियां हस्तांतरित कर दी।
सांसद व विधायक के खिलाफ किसी भी परिवाद में सुनवाई का अधिकार जेएम की अदालत को नहीं है। राहुल भाले ही अब पूर्व सांसद है लेकिन जिस वक्त उन्होंने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी वह सांसद थे। लिहाजा सीजेएम की अदालत में वाद की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख लगी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया न्यायालय ने वाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए 6 मई की तारीख घोषित कर दी है।
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