Rampur
इंडिया न्यूज, रामपुर (Uttar Pradesh) । उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने आजम खान को जिले की एमपीएमएलए कोर्ट जाने की सलाह देते हुए 48 घंटे की मोहलत दी है। साथ ही चुनाव आयोग को रामपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए 11 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
अब रामपुर में विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 11 नवंबर को जारी होगा। अभी तक यह 10 नवंबर को होना था। अब अगर जिले की एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो चुनाव रुक भी सकता है। बता दें कि आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि निचली अदालत से रद्द होने के चलते इतनी जल्दी चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है। जिसके बाद आजम खान के मामले में आज सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए।
इसके पहले 8 नवंबर को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था। आजम खान को 27 अक्टूबर को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद रामपुर अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था।
उप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कहा था कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इस दौरान आजम खान अभी जमानत पर हैं।
मई महीने में ही आजम खान सीतापुर जेल से छूटे थे। उसके पहले आजम खान बीते 28 महीने से जेल में बंद थे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आजम खान का केस लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
बुधवार को आजम खान रामपुर में अपने अधिवक्ता के साथ सेशन कोर्ट पहुंचे। जहां पर उनकी अपील को दायर कर लिया गया है। साथ ही आगे की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। सपा नेता आजम खान कोर्ट के बाहर आने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। हालांकि उन्होंने सवालों से किनारा ही किया। चलते-चलते इतना जरूर कहा “है क्या पूछने का” और उसके बाद अपने वाहन में सवार होकर कोर्ट परिसर से रवाना हो गए।
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