Rape And Murder
इंडिया न्यूज, मथुरा (Uttar Pradesh)। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या का एक मामला सामने आया था। मामले को लेकर कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी। इस क्रम में अदालत ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को केवल 2 महीने अंदर इंसाफ दे दिया है। अदालत ने 2 महीने के अंदर सुनवाई कर आरोपी को सजा सुना दी। इस मामले को पुलिस प्रसाशन और अदालत दोनों ने की गंभीरता से लिया। इसी क्रम में दुष्कर्म कर पीड़िता को 57 दिनों के भीतर इंसाफ मिल पाया।
दो महीने के अंदर दिया इंसाफ
मथुरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विपिन कुमार की अदालत ने दो महीने से भी कम समय तक चली फास्ट ट्रैक सुनवाई पूरी कर ली है। कार्रवाई पूरी होने के बाद 10 वर्षीय लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने 30 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई है ।
यह था मामला
सुनवाई 26 दिनों में पूरी हो गई और दोषी सतीश कुमार को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में किए गए अपराध के लिए 57 दिनों के भीतर सजा सुनाई गई। कुमार ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को स्थानीय भंडारे में खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसे जंगल में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार, बच्चे का शव 13 अक्टूबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने जंगल से बरामद किया गया था।
तेजी से की गई कार्यवाही
लड़की की पहचान सुनिश्चित करने के बाद, लड़की की मां की शिकायत पर सतीश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 मीटर/6 (एक बच्चे पर गंभीर यौन हमला) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी दर्जी है जो अपनी पत्नी से अलग हो गया था और उसे अपराध के छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी प्रवीण मलिक ने कहा, “तेजी से जांच के बाद और सबूतों के आधार पर, एक महीने के भीतर अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।