Rape Victim Chinmayanand
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल चिन्मयानंद पर 11 साल पुराना एक मुक़दमा चल रहा है। मामला एक शिष्या से दुष्कर्म करने का है। इस मामले को लेकर चिन्मयानंद पर गैर जमानती वारंट जारी किए है। वहीं मामले को लेकर उन्हें गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होना था मगर वह नहीं आए। चिन्मयानंद के कोर्ट में हाजिर न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चिन्मयानंद को फरार मान लिया है। साथ ही उन पर धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
30 नवंबर तक सरेंडर का दिया था आदेश
चिन्मयानंद को कोर्ट ने 30 नवंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। मगर चिन्मयानंद के कोर्ट में हाजिर न होने पर उन्हें फरार मान लिया गया है। हालांकि चिन्मयानंद के वकील कोर्ट में हाजिर हुए थे। चिन्मयानंद के वकील से जब उनके गैरहाजिरी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि चिन्मयानंद हरिद्वार गए हैं और अभी तक वहां से वापस नहीं आए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
जमानत पर होनी है सुनवाई
चिन्मयानंद की जमानत को लेकर 19 दिसंबर तक सुनवाई होनी है। चिन्मयानंद के वकील का कहना है कि चिन्मयानंद बुजुर्ग हो गए हैं। साथ ही वह उम्र के चलते कई परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। साथ ही चिन्मयानंद के वकील ने उनके जमानत को लेकर हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। इस क्रम में चिन्मयानंद की जमानत की सुनवाई 19 दिसंबर तक की जाएगी।
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