Rape
इंडिया न्यूज, कानपुर (Uttar Pradesh) । पॉक्सो एक्ट कोर्ट के द्वारा नाबालिग लड़की को बहकाने, अपहरण करने और दुष्कर्म करने के आरोपी को कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर जुरमाना भी लगाया गया। मामला 2014 का था जब कानपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में गुरुवार को आरोपी को सजा सुना दी गई।
12 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा
पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परवेज अहमद ने गुरुवार को आरोपी राजा उर्फ मोहम्मद वसीम को नाबालिग लड़की को बहकाने, अपहरण करने और दुष्कर्म करने के जुर्म में 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि में से 30,000 रुपये पीड़िता को शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहने के लिए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। एडीजीसी सुशील वर्मा के अनुसार, 16 अगस्त, 2014 को आरोपी ने सुबह 10 बजे के आसपास स्कूल के बाहर से एक नाबालिग लड़की को बहकाया और उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया, जो सिर्फ 14 साल और 3 महीने की थी। शिकायतकर्ता ने बाबूपुरवा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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