इंडिया न्यूज़, कानपुर:
Section 144 Implemented in Kanpur: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) के चलते शुक्रवार से पुलिस प्रशासन ने कानपुर में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है और शहर में कई तरह की पाबंदियां भी लागू कर दीं गई हैं। इस संबंध में एडिशनल पुलिस कमिश्नर (Additional Police Commissioner) ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर में चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू रहेगी। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में चुनावी आचार संहिता पहले से ही लागू है। पुलिस व स्टैटिक की टीमें सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग में लगी हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है, जिसके तहत अब चार या इससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबन्दी रहेगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउड स्पीकर बजने पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नए प्रतिबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है, लेकिन यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं वृद्ध दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण देने की मनाही रहेगी। ऑडियो, वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं होगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बाधित हो। किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 से सुबह छह बजे के बीच नहीं किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकता है। धार्मिक पर्वों के समस्त कार्यक्रम पारंपरिक रूप से आयोजित किए जा सकेंगे।
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