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Sent to Jail for Giving False Testimony: छेड़खानी की गलत रिपोर्ट दर्ज कराने पर पिता और महिला को 7 दिन की जेल

इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Sent to Jail for Giving False Testimony: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बेटी से छेड़खानी के मामले में आरोपी से साठगांठ करके कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में कोर्ट ने वादी को दोषी करार देते हुए 7 दिन के कारावास की सजा सुनाई है और जुमार्ना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह, प्रदीप भारद्वाज के अनुसार थाना मिरहची के एक गांव की रहेने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि 19 जुलाई 2017 को पीड़िता की बेटी फीस जमा करने के लिए स्कूल जा रही थी, जहां रास्ते में आरोपी शेर सिंह रहने वाले नगला ख्याली, एक अन्य लड़के ने बेटी से छेड़खानी की। साथ ही बाइक पर जबरन बैठा लिया था। वहां से गुजर रहे लोगों के विरोध करने पर आरोपी छोड़कर भाग गए थे।

1 महीने बाद दर्ज कराई रिपोर्ट Sent to Jail for Giving False Testimony

इस घटना के करीब 1 महीने बाद 24 अगस्त को मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट के बाद जांच-पड़ताल की, और आरोपी को जेल भेज दिया था। बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह, प्रदीप भारद्वाज ने संयुक्त रूप से बताया कि पीएसटी में बतौर गवाह गलत गवाही दी है और गलत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद में मामले की धारा 344 में केस दर्ज हुआ।

गलत बयान देने पर 7 दिन का कारावास Sent to Jail for Giving False Testimony

पीड़ित वादी ने कहा है कि पुलिसवालों के कहने पर बयान दिए गए थे। सुनवाई के दौरान यह सब सुनने के बाद अपर जिला जज एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने वादी को ही दोषी माना और 7 दिन की सजा सुनाई और 500 रुपए जुमार्ने के साथ उन्हें दंडित किया। इसके अलावा जुमार्ना न अदा न करने पर 2 दिन और जेल में रहना पड़ेगा।

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Vaibhav Shukla

Sub-Editor @ India News, Everything seems impossible until it's done.

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