इंडिया न्यूज, यमुनानगर:
युवती को नशीला पदार्थ देकर रेप करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी गांव गधौली निवासी राहुल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सरकारी वकील अमन कौशिश ने बताया कि एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुना 12 हजार रुपए जुमार्ना लगाया है।
पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट ने केस को संबंधित अथॉरिटी को भेजा है। सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने 1-1 साक्ष्य रखा जिस पर कोर्ट में आरोपी साबित हुए और रेप करने वाले को कोर्ट ने सजा दी।
यह था मामला : सदर जगाधरी थाना एरिया के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को शिकायत दी थी कि गांव गधौली निवासी राहुल ने उनके गांव में घर के पास नाई की दुकान की हुई थी। वह अक्सर किसी न किसी बहाने से उनके घर पर आता रहता था। आरोपी कभी पानी तो कभी चाय के लिए उन्हें बोल देता था। इससे उनकी उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दिन आरोपी उनके घर पर आया।
उस दिन वह घर पर अकेली थी। उसने उसे कहा कि आज उसकी तबीयत खराब है। उसके लिए एक कप चाय बना दे। उसने कहा कि उसने अपने खाने के लिए एक चॉकलेट ली थी लेकिन उसकी तबीयत खराब होने से उसका खाने का मन नहीं है। उसने वह चॉकलेट खाने के लिए उसे दे दी। उसे खाकर वह बेहोश हो गई। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जब उसे होश आया तो आरोपी से उसने धमकी दी कि उसने उसकी वीडियो बना ली है।
अगर किसी को बताया तो वह उसे वायरल कर देगा। आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा। उसे डरा-धमकाकर कई बार उसके साथ रेप किया। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने एक दिन हिम्मत कर पूरी बात अपनी मां का बताई। इसके बाद उसके घर वालों ने आरोपी को कहा कि वह उसकी वीडियो को डिलीट कर दे लेकिन आरोपी ने नहीं की और उसके भाई और परिवार के अन्य लोगों के साथ झगड़ा किया। तब भी आरोपी ने कहा था कि वह उनकी बेटी की वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उन्हें बदनाम कर देगा। इस शिकायत पर सदर जगाधरी पुलिस ने 5 नवंबर 2019 को धारा-328, 376 और 506 में केस दर्ज किया था। आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था।