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Shock to MLC Akshay Pratap Singh : कोर्ट ने रद्द की जमानत, जमानतदारों को भी नोटिस जारी

• LAST UPDATED : April 23, 2022

इंडिया न्यूज, प्रतापगढ़ :

Shock to MLC Akshay Pratap Singh : फर्जी पते पर शस्त्रत्त् लाइसेंस लेने के मामले में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल) की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट की सजा पर लगी रोक हटाते हुए अपनी कोर्ट से दी गई जमानत भी जिला जज ने निरस्त कर दी। अब अक्षय के विरुद्ध फिर से गैर जमानती वारंट जारी करते हुए जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया गया है। (Shock to MLC Akshay Pratap Singh)

 

सात साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था (Shock to MLC Akshay Pratap Singh)

एमएलसी चुनाव के नामांकन से ठीक पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर शस्त्रत्त् लाइसेंस लेने के मामले में सात साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। हालांकि दूसरे ही दिन प्रभारी जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट का आदेश स्थगित करते हुए अक्षय प्रताप को जमानत दे दी थी।

अक्षय प्रताप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए (Shock to MLC Akshay Pratap Singh)

मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज की अदालत में अक्षय प्रताप सिंह को 20 अप्रैल को पेश होना था। वह नहीं आए तो 22 अप्रैल तारीख लगा दी गई। शुक्रवार को भी अक्षय प्रताप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र देते हुए कहा गया कि मामला दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

(Shock to MLC Akshay Pratap Singh)

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