इंडिया न्यूज, आगरा:
श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में कोर्ट ने चारों वादों में सुनवाई के लिए एक जुलाई का समय तय कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में चार अलग अलग वाद दायर हैं। एक वाद में वादी को पैरवी का अंतिम मौका दिया गया। जबकि एक अन्य वाद में वादी पक्ष हाजिर नहीं हुआ।
सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के अनिल त्रिपाठी, पवन शास्त्री, मनीष यादव और अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अलग अलग वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। शुक्रवार को चारों वादों में अदालत में सुनवाई थी।
अनिल त्रिपाठी के वाद में पूर्व में प्रतिवादियों श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजे गए थे, पत्रावली आज दाखिल न हो पाने के कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख एक जुलाई तय की गई है। पवन शास्त्री द्वारा दायर वाद में पैरवी नहीं की जा रही, ऐसे में उन्हें पैरवी का अंतिम मौका दिया गया, वरना वाद खारिज कर दिया जाएगा।
मनीष यादव के वाद में नए अधिवक्ता नन्द किशोर शर्मा ने अपना वकालतनामा आज दाखिल किया है, इसलिए उन्हें समय देते हुए अदालत ने एक जुलाई की तारीख तय की है। उधर, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह पक्ष के उपस्थित न होने के कारण इसमें भी अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की गई है।
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