इंडिया न्यूज, Agra: Shri Krishna Janmabhoomi Case : श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मथुरा की डिस्ट्रिक कोर्ट ने वाद स्वीकार कर लिया है। इस मामले में सबसे पहला वाद दायर करने वाली रंजना अग्निहोत्री की अपील पर गुरुवार को जिला जज राजीव भारती ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दायर अपील सुनवाई योग्य है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि मुकदमा आगे चलेगा।
रंजना अग्निहोत्री ने सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है।
सिविल जज की अदालत से वाद खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। इसमें वादी के साथ ही प्रतिवादी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (पूर्व में सेवा संघ), श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की सुनवाई पूरी हो गई थी। जिला जज की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया गया कि वाद को लेकर रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल अपील सुनवाई योग्य है। इसलिए इस वाद को आगे चलाया जाएगा।
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