India News (इंडिया न्यूज़), Shri Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे के बीच अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामला भी सुर्खियों में आने लगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी। बता दें, शीर्ष अदालत मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्टका आदेश है कि विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखे। साथ ही एक सप्ताह के बाद विध्वंस और पोस्ट मामलों के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि कथित तौर पर शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है। उनके द्वार दावा करते हुए कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि विवादित भूमि के संबंध में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति की ओर से पेश दावे की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि इस सर्वे के बाद सही आंकड़े सामने आएंगे। जो की दोनों पक्षों के लिए विश्वसनीयता प्रदान करेगा। इसके साथ ही विवादित भूमि के संबंध में धार्मिक के इतिहास और धार्मिक के संदर्भ में पूरी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण बेहद जरूरी है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इससे अतीत का सही से अध्ययन हो सके।
बतातेे चलें कि इस साल जनवरी में ट्रस्ट द्वारा अपने हितों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का हवाला देते हुए सिविल जज, मथुरा के समक्ष मुकदमा दायर किया था। जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कृष्ण जन्मभूमि को उस स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए, जहां वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह मौजूद है।
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