इंडिया न्यूज, लखनऊ:
श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में नया मोड़ आया है। इस केस को लेकर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो। उल्लेखनीय है कि मथुरा कोर्ट में चल रहे केस को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है।
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मुकदमें की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मूल वाद की सुनवाई में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा यह बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। इस मामले में सुनवाई को निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने मूल वाद के साथ याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई दो अर्जियों का जल्द निस्तारण करने का निचली अदालत को आदेश दिया है। इस मामलें में जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने जिन अर्जियों को निस्तारण करने का आदेश दिया है, उसमें पहली अर्जी मथुरा की जिला अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई किए जाने की मांग वाली है। वहीं दूसरी अर्जी में विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इन दोनों अर्जियों का निपटारा चार महीने में करने का आदेश दिया है।
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