India News (इंडिया न्यूज), Shri Krishna Janmbhoomi: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज जिला न्यायलय ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले के सारी याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट करेगा। फिलहाल यह मामला मथुरा की निचली अदालत में चल रहा था। कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जानकारी दें कि हाईकोर्ट ने 3 मई को मामले को ट्रांसफर करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।यह मामला हिंदू पक्ष के शाही मस्जिद ईदगाह की ज़मीन पर अधिकार के दावे से जुड़ा है।
ट्रांसफर से जुड़ी याचिका में मथुरा में इस मामले को राष्ट्रीय महत्व से जोड़ते हुए कहा गया था कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला हाईकोर्ट में सुना जाना चाहिए। याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा में रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों वकील के ज़रिए दायर की गई थी।
इस मामले में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, कटरा केशव देव आदि प्रतिवादी हैं। कोर्ट के सामने दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए नहीं दी गयी थी।
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