Shringar Gauri petition in Allahabad court
इंडिया न्यूज, उत्तरप्रदेश। वाराणसी के श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। बीते मंगलवार मामले की सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट में जारी रही वहीं आज भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के द्वारा इलाहाबाद कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दर्ज कराइ गयी है, वहीं याचिका की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच के द्वारा की जा रही है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पक्ष से लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा कि शृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से न होकर बल्कि साल में सिर्फ एक दिन होती रही है।
वाराणसी कोर्ट में हुई थी सुनवाई
हाल ही में 12 सितम्बर को वाराणसी की जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी की पूजा के मामले में सुनवाई की थी जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग करते हुए राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में याचिका दर्ज की थी। याचिका डार्क होने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी थी। वाराणसी की अदालत द्वारा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की आपत्ति को ख़ारिज कर दिया गया था। वाराणसी कोर्ट के तरफ से मिली निराशा के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की। गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी केस से जुड़े 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है।
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