India News (इंडिया न्यूज़), Dehradun News : उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियमित भर्ती पर रोक लगने के बाद पठन-पाठन को प्रभावित नहीं होने देने को विद्यालयों को अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से काम चलाने के लिए कहा है। इसी को लेकर शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने मंगलवार को आदेश जारी किया।
सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 और विद्यालयी शिक्षा विनियम-2009 के तहत होती है।
शासनादेश में कहा गया कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्तियां पारदर्शिता से होनी चाहिए। इसे देखते हुए इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के साथ ही कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है। सचिव ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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