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Supreme Court Refuses to Grant Bail to Azam Khan: आजम खान की नहीं मिली चुनाव प्रचार के लिए जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

• LAST UPDATED : February 8, 2022

Supreme Court Refuses to Grant Bail to Azam Khan

इंडिया न्यूज़, लखनऊ:
Supreme Court Refuses to Grant Bail to Azam Khan: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) शुरू होने में दो दिन बाकी हैं। इस चुनाव से प्रदेश की सत्ता में वापसी करने की उम्मीद लिए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने जेल में बंद आजम खान (Azam Khan) को चुनावी मैदान में उतारा है। आजम खान ने चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। जिसे शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अपनी याचिका के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है।

अदालतों में लगाई तीन-तीन अर्जियां

सीतापुर जेल में लगभग दो साल से बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान ने उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर रिहाई की अर्जी लगाई थी। आजम खान ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को खामख्वाह लटका रही है, ताकि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ना ले सकें। खान ने कोर्ट को बताया था कि प्रदेश की अदालतों में जमानत पर रिहाई के लिए तीन अलग-अलग मामलों में अर्जियां लगा रखी हैं। लेकिन सरकार का अभियोजन विभाग उसमें जानबूझ कर लापरवाही बरत रहा है। सरकार नहीं चाहती कि मैं किसी भी सूरत में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आऊं।

दो साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं आजम खान

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वे यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। आजम खान को फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी और बेटे को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

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