Supreme Court ने यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, जानें क्या है रिजन?

India News HP ( इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 16 मई को उत्तर प्रदेश में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHUATS) के कुलपति और अन्य के खिलाफ हिंदुओं के ईसाई धर्म में कथित अवैध रूपांतरण के लिए दर्ज की गई पांच एफआईआर पर एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रार्थना को अनुमति नहीं दी।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “मामले में ट्रायल कोर्ट में एफआईआर के संबंध में आगे की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।” पीठ ने शुआट्स वीसी राजेंद्र बिहारी लाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे समेत कई वकीलों की इस दलील पर गौर किया कि ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए क्योंकि सभी आरोपियों को जारी किए गए समन के बाद पेश होना होगा।

आरोपियों में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता ने कहा कि कथित पीड़ितों में से किसी की भी गवाही राज्य पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई, जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्हें ईसाई धर्म में बहकाया गया था।

2 अगस्त को फिर से शुरू करेगी सुनवाई

इससे पहले, पीठ ने कथित अवैध धार्मिक रूपांतरणों से संबंधित शुआट्स वीसी और अन्य के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर को रद्द करने या एक साथ जोड़ने की मांग वाली नौ याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तय की थी।

लाल के खिलाफ मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 504 (शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान) और 386 (जबरन वसूली) के तहत अपराध से संबंधित हैं। उन पर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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यूपी पुलिस ने राजेंद्र बिहारी लाल पर क्या आरोप लगाए?

शीर्ष अदालत समय-समय पर फ़तेहपुर में दर्ज एफआईआर के संबंध में आरोपियों को गिरफ्तारी से बचाने के आदेश पारित करती रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले अदालत को बताया था कि लाल और अन्य आरोपी सामूहिक धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के “मुख्य अपराधी” हैं, जिसमें लगभग 20 देशों से धन शामिल था।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि अन्य आरोपियों में से लाल वास्तव में एक “कुख्यात अपराधी” है, जो पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश भर में दर्ज धोखाधड़ी और हत्या सहित विभिन्न प्रकृति के 38 मामलों में शामिल है।

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग 90 हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए हरिहरगंज, फतेहपुर में इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में एकत्र हुए थे और उन्हें “अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, और धोखाधड़ी और आसान धन के वादे के माध्यम से लालच दिया गया”।

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Ankul Kumar

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