इंडिया न्यूज, लखनऊ (Swami Prasad Maurya in UP) : पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह को 11 करोड़ 50 लाख 50 हजार का मानहानि का नोटिस भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता की तरफ भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उनका नाम जानबूझकर और दुर्भावना से श्रीकांत त्यागी के साथ जोड़ा गया।
नोटिस में अधिवक्ता जे एस कश्यप ने कहा है कि उनके वादी विधान परिषद में सदस्य हैं और छह बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। नौ अगस्त को हुई प्रेस कांफ्रेस में बिना किसी सबूत के कहा गया है कि श्रीकांत त्यागी को उन्होंने सचिवालय पास (वाहन पास) प्रदान किया था। बिना किसी आधार के और विशुद्ध रूप से द्वेष के कारण यह आरोप लगाए जाने से वादी को लगातार मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इस कृत्य से न सिर्फ प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हैं बल्कि राजनीतिक करियर को कलंकित करने का काम किया है।
सामान्य नुकसान का कुल 11 करोड़ 50 लाख 50 हजार (सामान्य और विशेष मुआवजे के रूप में) का नोटिस देते हुए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद कानून के अनुसार आपराधिक और दीवानी कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है।
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