Teen Abortion
इंडिया न्यूज, उत्तराखंड (Uttarakhand)। इन दिनों नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते गर्भपात बढ़ रहा है। हालांकि कुछ मामलों में सरकार बच्चे को गर्भपात करने की अनुमति देती है। ऐसा ही एक माला उत्तराखंड से आमने आया है। उत्तराखंड की एक अदालत ने एक और झटका देते हुए 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है। यह आदेश बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश संजय मिश्रा की पीठ ने दिया।
गर्भपात के लिए दाखिल किया था केस
कोर्ट ने कहा कि मामले में गर्भपात मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया जाएगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाने के निर्देश जारी किए। बलात्कार पीड़िता के पिता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दून अस्पताल को इष्टतम प्रक्रिया के लिए निर्देश देने की मांग की थी। नाबालिग लड़की को भी इस प्रक्रिया के लिए अनुमति दी गई है।
नाबालिग है इसलिए दिया आदेश
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 तहत उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लड़की को 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी क्योंकि वह नाबालिग थी और अवांछित गर्भावस्था उसके मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। मामले की प्रगति की जांच के लिए मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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