इंडिया न्यूज, लखनऊ :
UP Assembly Election 2022 भाजपा से इस्तीफा दे कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। इसके संग की उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर आरोप है कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर एमपीएमएलए कोर्ट के दंडाधिकारी योगेश यादव ने बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।
UP Assembly Election 2022 सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी ने परिवाद दायर कर आरोप लगाया था। कहा था कि एक समाचार पत्र में छपा है बसपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि शादी में देवी देवताओं की पूजा न करें। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। साथ ही श्रवण कुमार व तेज बहादुर सिंह का अदालत में बयान कराया गया था।
22 नवंबर 2014 को मजिस्ट्रेट ने मौर्य को धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 क आइपीसीसी के तहत तलब करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया जो नौ नवंबर 2015 को निरस्त हो गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उसके खिलाफ स्वामी प्रसाद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसमें 12 जनवरी 2016 को स्थगनादेश जारी हुआ।