India News UP (इंडिया न्यूज़), UP Crime: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रूरता की एक भयावह घटना में, दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वायरल वीडियो में उन्हें एक कछुए को ज़िंदा जलाते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें एक असहाय कछुआ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अपराधी उसे आग पर पकड़े हुए हैं। अधिकारियों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके और बर्बर कृत्य में शामिल संदिग्धों को पकड़कर कार्रवाई की।
आपको बता दें कि कछुओं के साथ अमानवीयता न केवल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है, बल्कि कछुओं को पकड़ने, मारने और खाने पर सात साल की सजा का भी प्रावधान है। इसके बावजूद देवबंद पुलिस ने कछुआ जलाने वालों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर मामले को रफा-दफा कर दिया है।
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जानकारों के अनुसार कछुओं को पकड़ने, तस्करी करने, पालने, मारने, पकाने और खाने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2,9,39, 48ए, 50, 51 और 52 के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन देवबंद पुलिस ने सिर्फ धारा 151 के तहत ही कार्रवाई की। इस पूरे मामले में जब पुलिस चौकी राजपुर प्रभारी खूब सिंह से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई करने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
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