झांसी जिला जेल के अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अगर कोई महिला जेल में गर्भवती होती है, तो उसकी प्रसव की सारी जिम्मेदारी जेल प्रशासन का होता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन को होता है। अगर कोई महिला के साथ छोटा बच्चा होता हैं तो बच्चे को माता के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। बशर्ते उस बच्चे की उम्र 6 साल से ज्यादा न हो। उन बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन उठाता है।
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