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UP Government Scheme योगी सरकार की कर्मचारियों और वकीलों के लिए स्कीम 1 रुपये में देगी घर

इंडिया न्यूज, लखनऊ:

UP Government Scheme : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर्मचारियों और वकीलों को मकान देने की स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को केवल एक रूपय के भुगतान पर घर दिए जाएगें। इस स्कीम का मसौदा तैयार कर लिया गया है। और योगी सरकार इसे जल्द ही इस योजना पर काम शुरू कर देगी। लेकिन इन घरों को खरीदने के लिए योगी सरकार द्वारा एक शर्त भी रखी गई है।

इन लोगों को इस शर्त पर मिलेगा घर (UP Government Scheme)

यूपी सरकार इस स्कीम को ग्रुप सी और डी वाले अधिवक्ताओं के लिए लाएगी। क्योंकि सी और डी के कार्यकर्ता और ऐसे अधिवक्ता जिनके पास अधिक आय नहीं है, उन्हें घर खरीदने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। योगी सरकार इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने जा रही है।

इन मकानों के खरीदारों से जमीन का नाममात्र मूल्य केवल 1 रुपये लिया जाएगा। लेकिन घर लेने पर एक शर्त रखी जाएगी। कि आप इस घर को 10 साल तक बेच नहीं पाएंगे। (UP Government Scheme)

अभी पात्रता मानदंड किए जाने हैं तय (UP Government Scheme)

इस स्कीम के तहत घर देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे की जाएगी, इस पर शुरूआती दौर की बातचीत में सहमति बन गई है। लेकिन इसके लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाने अभी बाकी हैं। वहीं पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। अधिवक्ता एवं कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप सी व डी कर्मियों के लिए नोडल बनाया गया है।

जानकारी के अनुसार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नजूल की जमीन को नोडल विभागों को लीज पर उपलब्ध कराएगा। राजस्व विभाग व अन्य शासकीय भूमि संबंधित विभाग के नियमानुसार नोडल विभाग को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के तहत बने मकानों पर लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी।

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