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इंडिया न्यूज, गोंडा (Uttar Pradesh)। कैसरगंज सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत तीन आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। तीन दशक पुराने मामले में सांसद समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने साक्ष्य एवं बयानों के अभाव में अपना फैसला सुनाया है।
1993 में पंडित सिंह पर हुआ था हमला
दरअसल, 1993 में सपा सरकार में पूर्व मंत्री व विधायक रहे स्वर्गीय विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। मामले में कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सहित तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह मामला अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी सिविल कोर्ट जितेंद्र कुमार गुप्ता की कोर्ट में चल रहा था।
सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। प्राप्त साक्ष्य एवं प्राप्त बयान न होने के आधार पर न्यायालय द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। वहीं फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 1993 में विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह जो पूर्व विधायक कहे जायेंगे और मंत्री भी रह चुके हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसी मुकदमे में आज कोर्ट ने सभी मुलजिमों को बरी किया है।
सांसद ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि न्यायपालिका पर मेरा सदैव ही भरोसा था, आज भी भरोसा है, आगे भी भरोसा रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। 29 साल मैंने इस आरोप को झेला और आज हम सभी लोग दोषमुक्त हुए, बाईज्जत बरी हुए। न्यायपालिका की प्रणाली हमारे देश में बहुत मजबूत है और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर काम कर रही है।
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