होम / UP Marraige: यूपी में शादी करने के नियम बदले !

UP Marraige: यूपी में शादी करने के नियम बदले !

• LAST UPDATED : May 24, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज़),UP Marraige: उत्तर प्रदेश में अब विवाह पंजीकरण के लिए वर-वधू को दहेज की जानकारी भी देनी होगी। सरकार ने इस संबंध में निबंधन विभाग को निर्देश दिया है। पहले, शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाह होने पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता था।

ये भी पढ़ें: Varanasi: पीएम मोदी ने मतदान से पहले काशी के लोगों को लिखी चिट्ठी, जानें क्या कहा

मर्रिज सर्टिफिकेट क्यों है ज़रूरी

लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह के लिए दिया गया दहेज का विवरण देना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट का प्रयोग करना, विवाह के बाद जॉइंट बैंक खाता खोलवाना, पासपोर्ट बनवाना, ट्रैवल वीजा बनवाना, बीमा करवाना, नामकरण बदलवाना, बैंक से ऋण लेना, तलाक की याचिका दाखिल करना, विवाह के बाद धोखे की शिकायत करना आदि जगहों पर होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए उचित आवेदनों की भरी संख्या है जो रजिस्ट्रेशन विभाग में आती है। नियमों के मुताबिक, विवाह के कार्ड के साथ, गवाहों के दस्तावेज चाहिए जो वर-वधु पक्ष की ओर से जमा किए जाते हैं।

अब यह स्वीकृत किया जाता है कि दहेज के शपथ पत्र को भी जमा किया जाए। सरकार ने कार्यालय में इस निर्देश को लागू किया है। मैरिज सर्टिफिकेट में दहेज शपथ पत्र देना है जिसमें शादी के समय दिए गए गिफ्ट का विवरण होगा। विभागीय अधिकारी का कहना है कि सरकार ने शपथ पत्र अनिवार्य बना दिया है जो विवाह प्रमाण पत्र के लिए चाहिए। सभी को अब निर्देशित किया गया है कि दहेज का प्रमाण पत्र भी साथ में जमा करना होगा।

ये भी पढ़ें: Kanpur: खेरेश्वर घाट में गंगा नहाने गए तीन युवक डूबे, पुलिस जांच में जुटी

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox