टॉप न्यूज़

UP News: इलाहाबाद HC ने पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट पर सुनाया फैसला, फेल होने पर हीं मिलेगा दोबारा मौका

India News UP (इंडिया न्यूज), UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दरोगा पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता टेस्ट में विफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य उपयुक्त पद पर नियुक्ति की मांग कर सकती है। अदालत के अनुसार, आश्रित कोटे में नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य परिवार के कमाऊ सदस्य की अचानक मौत से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटना है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच में हुई।

UP News: ये था मामला

मुजफ्फरनगर की गीता रानी, जिनके पति मानसिंह हेड कांस्टेबल थे और सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ने आश्रित कोटे में दरोगा पद पर नियुक्ति की मांग की। गीता का शारीरिक दक्षता टेस्ट हुआ जिसमें वह दौड़ में विफल रहीं। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में एक और मौका देने की याचिका दायर की। सिंगल बेंच ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एक और मौका देने और विफल होने पर उनकी योग्यता के अनुसार किसी अन्य उपयुक्त पद पर नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले को अपील में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस एम. सी. त्रिपाठी और जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता शामिल थे, ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि मृतक आश्रित कोटे के तहत दरोगा पद पर नियुक्ति में शारीरिक दक्षता टेस्ट में विफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आश्रित कोटे में नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से उबारना है, न कि यह भर्ती का वैकल्पिक स्रोत है।

नहीं दिया जाएगा दौबारा मौका- HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मुजफ्फरनगर की गीता रानी को दरोगा पद के लिए शारीरिक दक्षता टेस्ट में विफल होने पर एक और मौका देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि गीता रानी दौड़ में योग्यता मानक पाने में असफल रहीं और उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है।

कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को अनुचित बताते हुए इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि गीता रानी किसी अन्य उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं और इस पर विचार कर एक महीने के भीतर उनकी योग्यता के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की विशेष अपील को निस्तारित कर दिया।

Read More:

Kirti Sharma

Recent Posts

CM Yogi: शिक्षा की तरफ बड़ा कदम, यूनिफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से मिलेंगे 1200

India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…

3 months ago

UP News: 12 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो की सवारियों को दिखा अजगर! मची भगदड़

India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…

3 months ago

Allahabad High Court: HC ने खारिज की याचिका, फैसला कांग्रेस के सांसदों के पक्ष में

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…

3 months ago

Bahraich News: भेड़ियों का आतंक! मासूम बच्चों की ले ली जान

India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…

3 months ago

Doctors Strike: 8 दिन बाद भी न्याय की मांग गूंज रही, BHU में डॉक्टरों की हड़ताल

India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…

3 months ago