India News UP (इंडिया न्यूज), UP News: उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए अब गंभीर संकेत है। पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है दोनों को एक ही दुकान से बेचने पर। यह आदेश 1 जून 2024 से प्रभावी होगा। यह सूचना एक अधिसूचना के माध्यम से जारी की गई है।
यह बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू और निकोटिन का एक अवयव के रूप में प्रयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तम्बाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 01.04.2013 से प्रतिबंध लागू किया गया है विनियम 2:3.4 के अनुसार तम्बाकू को एक प्रभावी मिश्रण माना गया है।
अधिसूचना में बताया गया है कि अब तक जानकारी मिली है कि कई पान-मसाला निर्माण कंपनियाँ तम्बाकू का उपयोग पान-मसाला के ब्रांड नाम या किसी अन्य नाम के साथ कर रही हैं और पान-मसाला पाउच के साथ ही तम्बाकू के पाउच को भी बंदरगाह में रखकर बेच रही हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 जिसकी उपनाम सेंट्रल एरेकनट मार्केटिंग कंपनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, में जारी आदेश दिनांक 23.09.2016 में विनियम 2.3.4 का पूर्णतः पालन किया जाने का आदेश दिया गया है। विनिर्माण कंपनियों द्वारा अपने ब्रांड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का उत्पादन, भंडारण, वितरण, और बिक्री करने से उपरोक्त विनियम और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मूलांकन नहीं हो रहा है।
अधिसूचना में आदेश दिया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) के तहत, खाद्य सुरक्षा के लिए प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जनस् स्वास्थ्य के दृष्टिगत उन्होंने एक ही परिसर में समान ब्रांडनेम या विभिन्न ब्रांडनेम से प्रभावी अपमिश्रण तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का उत्पादन / पैकेजिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री को 01.06.2024 से प्रतिबंधित किया गया है।
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