India News (इंडिया न्यूज़),UP News: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में उद्यमियों को कारोबार के लिए आसान माहौल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में व्यापारियों और उद्यमियों के मुकदमों पर अधिक सुरक्षा मिलेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सर्कुलर जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया गया है कि उचित जांच के बिना व्यापारी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है।
शनिवार के दिन राज्य में उगम सहित व्यापारियों समुदायों पर उत्पीड़न और अनुचित दबाव को कम करने और उनके खिलाफ दर्ज आधारहीन एफआईआर की संख्या को कम करने के उद्देश्य से आज सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर के अनुसार, उद्यमियों और व्यापारियों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस सीधे तौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकती।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह कदम राज्य में ‘कारोबार करने में आसानी’ को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में दिए गए निर्देश के अनुरूप है।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने व्यापार करने में सहजता को बढ़ावा देने के लिए विकास परियोजनाओं के परेशानी मुक्त कार्य नवीन को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार दोहराया है। यूपी में निवेश और कारोबार की बढ़ोतरी के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठा रही है।
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