होम / UP News: पुलिस ने बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुये 4 महिला समेत 2 पुरूष को किया गिरफ्तार, एक नवजात शिशु बरामद…

UP News: पुलिस ने बच्चा तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुये 4 महिला समेत 2 पुरूष को किया गिरफ्तार, एक नवजात शिशु बरामद…

• LAST UPDATED : September 9, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), UP News: थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा राधा गोविन्द कालेज चन्दोसी रोड पर स्थित आम के बाग के पास थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद से 4 अभियुक्ता, 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कियाा। जिनके कब्जे से 1 नवजात शिशु 5 तारीख को बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-268/2023 धारा 363/368/370(4)/120बी भादवि व धारा 81 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्त

जिला मुरादाबाद से 4 अभियुक्ता, 1-शबनम पत्नी मौ0 युनूस बढई निवासी विश्वास दूध डेरी के पास हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद, 2-गीता रानी सैनी पुत्री स्व0 रामगोपाल निवासी मोहल्ला चन्द्रनगर थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद, 3-नीतू पत्नी अश्वनी निवासी समाज कल्याण कार्यालय के सामने मो0 हरथला थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद, 4-साजिया पुत्री लाडले पठान निवासी काशीराम कालोनी थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद व 2 अभियुक्त, 1-मो0 यूनूस बढ़ई पुत्र शहजाद हुसैन निवासी विश्वास दूध डेरी के पास हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाईन, मुरादाबाद, 2-गौरव कुमार पुत्र स्व0 चरन सिंह भातू निवासी मोहल्ला आदर्श कालोनी निकट शिव मन्दिर थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण

पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया कि महिलायें मिलकर क्षेत्र में घूम-घूम कर ऐसा गरीब परिवार तलाश करते हैं जिनके पहले से कई बच्चे होते है तथा उनकी स्थिति बच्चों के लालन-पालन की नहीं होती है उनको बहला फुसलाकर बच्चे को गोद लेने का झांसा देकर बच्चे को खरीद लेते हैं। यह बच्चा (लड़की) भी इनके द्वारा थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत से गोद लेने का झांसा देकर ली है। जिसका सौदा दिल्ली में ढाई लाख रूपये में हुआ है, 30 हजार रूपये एडवांस में मिले थे। बाकी रकम आज बच्चा देकर मिलने वाली थी, दिल्ली वाली पार्टी बच्चे को लेने यहां आने वाले थे। बच्चा बेचकर जो कमाई होती है उसे मिलकर आपस में बांट लेते हैं। इससे पहले भी इनके द्वारा बच्चों को इसी तरीके से लेकर अलग-अलग जगहों पर बेचा गया है।

इन आरोपियों पर मु0अ0सं0-268/2023 धारा 363/368/370(4)/120बी भादवि व धारा 81 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 पंजीकृत किया गया।

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