India News(इंडिया न्यूज़),Uttar Pradesh: प्रदेश की योगी सरकार ने शराब के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने शराब की अवैध तस्करा को रोकने के आदेश दिए है। इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों को सरकार नहीं बेचने के भी आदेश दिए है। लेकिन कुछ खास उम्र के लोगों को शराब न बेचने के आदेश दिए है। प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि खास आयु के लोगों को अब उत्तनहीं मिलेगी शराब, नाही ही उनके सामने परोसी जाएगी शराब, यह सख्त आदेश, यूपी के आबकारी मंत्री ने कड़े आदेश के साथ जारी किया है।
ये निर्देश आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभाग की समीक्षा बैठक में दिए है। इसके साथ ही उन्होंने आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीमों को हिदायत देते हुए, इस पर नजर देने को भी कहा गया है। आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने वित्त वर्ष आबकरी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2023-24 में 50 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने का निर्देश दिया हैं। इस मामले में एक समीक्षा बैठक भी की गई। जिसमें पाया गया कि नवंबर तक 27,340.97 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। जो पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है।
शराब की तस्करी पर विशेष रूप से से ध्यान रखने के लिए नितिन अग्रवाल ने कहा। जिसके जरिए जीएसटी एवं पुलिस विभाग के अफसरों से सहयोग लिया जा सकता है। इसके साथ ही सहारनपुर के बॉर्डर पर भी दुकानों की देख-रेख की जाए। जिन्हें तस्कीर की रोकथाम के लिए मथुरा, आगरा, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, शामली और सहारनपुर में चेक पोस्ट स्थापित करने के आदेश दिए हैं। मथुरा, आगरा, लखनऊ हाईवे से बुंदेलखंड हाईवे से मीरजापुर होते हुए सोनभद्र के रास्ते होने वाली शराब की तस्करी पर खास ध्यान रखने को कहा गया। इस पूरे मामले में जीएसटी और पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भी सहयोग लिया जा सकता है।
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