India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। यह फैसला 17 मई तक लागू रहेगा। इस निर्देश के तहत लखनऊ जिले में चुनाव, होली, रमजान जैसे आयोजनों के दौरान धारा 144 का पालन करना है।
इस संबंध में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक, यह निर्देश आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए इस निर्देश को 19 मार्च से 17 मई तक लागू करने का फैसला किया है।
इस धारा का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार जिले में मार्च एवं अप्रैल माह में त्यौहार, कार्यक्रम, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। इस दौरान बिना इजाजत किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों और विधान भवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने और लखनऊ की सीमा के भीतर धारदार हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
नोटिस में आगे कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही मकान मालिकों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराया न देने की भी हिदायत दी गई है। उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने 17 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। इससे जिले में चुनाव, होली, रमजान जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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