UP News: लखनऊ की ‘टीले वाली मस्जिद’ मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, याचिका खारिज

India News UP (इंडिया न्यूज), UP News: लखनऊ में टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीला के विवाद में कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक गुप्ता ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि टीले वाली मस्जिद की जमीन वक्फ की है, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर कहा था कि यह जमीन मुसलमानों की है और वक्फ के अधीन आती है।

हिंदू पक्ष ने क्या कहा?

इसके खिलाफ हिंदू पक्ष ने कहा था कि यह जमीन लक्ष्मण टीला है। हिंदू पक्ष के वकील नृपेंद्र पांडे ने कहा कि कोर्ट ने इस फैसले के साथ मान लिया कि यह जमीन हिंदुओं की है। अब इस मामले की सुनवाई सर्वे कमीशन करेगा और अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदू महासभा लगातार यह लड़ाई लड़ रही है। वरिष्ठ वकील हरि शंकर जैन ने केस शुरू किया था, जो अब ऐतिहासिक कदम की ओर बढ़ रहा है। शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर पर विजय मिली, उसी तरह लक्ष्मण टीला भी हिंदुओं को मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में लखनऊ में लक्ष्मण मंदिर की स्थापना होगी। इसके साथ ही चतुर्वेदी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ एक काला कानून है, जो हिंदुओं के अधिकारों पर हथकड़ी लगाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड विवादित जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जिससे वह देश का सबसे बड़ा भू-माफिया बन गया है।

मुस्लिम पक्ष का दावा

मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि टीले वाली मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और इस पर उनका धार्मिक अधिकार क्षेत्र है। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि यह न्याय की जीत है और अब वे लक्ष्मण टीले पर मंदिर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

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Ajay Gautam

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