India News UP (इंडिया न्यूज),UP News: विवाह अनुदान योजना में अभी तक शहरों में आय सीमा 56460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये है। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने लापरवाही बरतने वालों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आय सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस बदलाव से पिछड़े वर्ग के अधिक परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए सरकारी सहायता मिल सकेगी।
पहले शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की आय सीमा 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये प्रति वर्ष थी। अब इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाने में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
नरेंद्र कश्यप ने विभागीय समीक्षा में निर्देश दिए कि विभाग के रिक्त 154 पदों को तत्काल भरा जाए। जिन पदों पर अन्य विभागों के माध्यम से तैनाती की जानी है, उनकी जांच की जाए कि क्या वे पत्राचार के माध्यम से की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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