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इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा (Uttar Pradesh) । उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी शख्स पर इसलिए जुर्माना लगा है कि उसके पालतू कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया था। मामला ग्रेटर नोएडा का है। यहां 12 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने एक फैसला लिया था कि पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि किसी के कुत्ते ने किसी पर हमला किया तो मालिक पर जुर्माना लगेगा।
16 नवंबर को कुत्ते ने काटा था
15 अगस्त को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्यूजन सोसाइटी में एक पागल कुत्ते द्वारा 15 लोगों पर हमला किया गया था। उसके बाद लगातार घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं। सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी में भी एक मासूम की मौत हो गई थी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा सेक्टर पाई में एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। 16 नवंबर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ला रेजिडेंशिया सोसायटी में लिफ्ट के अंदर हमला कर दिया। जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 नवंबर को बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि अब नोएडा में कोई भी व्यक्ति कुत्ता पालता है तो पहले नॉएडा अथोरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही पाले के कुत्ते द्वारा किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो 10000 जुर्माना और साथ ही घायल हुए व्यक्ति का इलाज देना होगा। गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुई घटना में प्राधिकरण ने कुत्ता मालिक पर पॉलिसी लागू होने के बाद पहला 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है।
25 से अधिक डॉग अटैक की वारदात
दरअसल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कुत्तों की दहशत इस कदर हो चुकी है कि लोग अब अपने बच्चों को पार्क और स्कूल भेजने के लिए डरते हैं। लगातार कुत्तों द्वारा बच्चों पर हमला किया जा रहा है। जिससे लोग डरे हुए हैं। 1 साल के अंदर की बात करें तो नोएडा- ग्रेटर नोएडा में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पर कुत्ते हमला कर चुके हैं।
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