Uttar Pradesh
इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर (Uttar Pradesh) । शाहजहांपुर से भाजपा सांसद अरुण सागर फरार हैं। उन्हें फरार एमपी एमएलए कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत घोषित किया है। सांसद के आवास पर नोटिस चस्पा करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। सांसद पर 2019 में आचार संहिता का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट की तरफ से तारीख देने के बाद भी सांसद हाजिर नहीं हुए। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने फिर वारंट जारी किया है।
बिना अनुमति लगाई थी होर्डिंग
दरअसल, अरुण सागर पर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांट क्षेत्र में बिना अनुमति लगे होर्डिंग के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। पुलिस की ओर से उन मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से यह मुकदमा एमपी एमएलए न्यायालय में चल रहा था। नियत तिथि पर हाजिर न होने पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध पहले वारंट फिर गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन अरुण सागर उसके बाद भी पेश नहीं हुए। जिस पर न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित कर दिया। इस आदेश को सांसद के आवास पर चस्पा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।
सांसद बोले- मुझे कोई जानकारी नहीं
सांसद अरुण सागर ने इस बारे में जानकारी से इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि समर्थक ने होर्डिंग लगवाया था। जिस पर आचार संहिता के उल्लंघ्ज्ञन का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनका भी नाम उसमें था। इसके बाद से वकील के माध्यम से वह अपना पक्ष न्यायालय में रख रहे थे। उनके विरुद्ध क्या आदेश जारी हुआ है। इसकी जानकारी नहीं है।
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